जशपुर, अक्टूबर 2026। जशपुर जिले में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत लोदाम पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में डायल-112 वाहन में धारदार हथियार से तोड़फोड़ कर आरक्षक को घायल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरे मामले में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
डायल-112 वाहन पर दाउली से हमला, आरक्षक घायल
पहले मामले में प्रार्थी रोशन टोप्पो ने थाना लोदाम में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह डायल-112 वाहन क्रमांक CG 03-A-2745 में चालक के पद पर पदस्थ है। 15 अक्टूबर की रात करीब 1:45 बजे लोदाम मंडी बैरियर के पास सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति द्वारा हथियार लहराने की सूचना मिलने पर वह आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव के साथ मौके पर पहुंचा।
पुलिस के अनुसार, मौके पर लोदाम निवासी योगेश कुमार भगत (30 वर्ष) धारदार दाउली लहराते हुए मिला। पूछताछ के दौरान आरोपी ने विवाद करते हुए पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने डायल-112 वाहन का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। दरवाजा नहीं खुलने पर उसने वाहन के बाईं ओर खड़े होकर दाउली से हमला कर दिया, जिससे वाहन के दोनों दरवाजों के शीशे टूट गए। शीशे के टुकड़े लगने से आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव के चेहरे पर चोट आई।
मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 65/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 121(1), 324(3) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान आरोपी योगेश कुमार भगत को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की दाउली भी जब्त की गई। इसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर शादी से मुकरने का आरोप
दूसरे मामले में 26 वर्षीय युवती ने 17 अक्टूबर को अपने परिजनों के साथ थाना लोदाम पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में थाना दुलदुला क्षेत्र के एक गांव निवासी जगदेव सिंह (24 वर्ष) पर शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है।
पीड़िता के अनुसार, अप्रैल 2023 में एक पारिवारिक विवाह समारोह के दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। इसके बाद आरोपी ने उसे गांव के पास ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए और किसी को घटना की जानकारी नहीं देने की बात कहते हुए शादी करने का आश्वासन दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने बाद में भी अलग-अलग अवसरों पर शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
शिकायत के मुताबिक, 10 जुलाई 2026 को आरोपी ने युवती को जशपुर बुलाया और रानीदाह क्षेत्र में भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी उसे 23 सितंबर 2026 को गर्भावस्था की जांच के लिए जशपुर स्थित एक क्लिनिक भी ले गया था। बाद में आरोपी द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की।
पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 64/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) एवं 69 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और महिला चिकित्सक से उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ ही मामले से संबंधित मोबाइल फोन एवं सोनोग्राफी रिपोर्ट भी जब्त की।
जांच में आरोपी की संलिप्तता पाए जाने पर जगदेव सिंह को 18 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
दोनों मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, सहायक उप निरीक्षक सहबीर भगत, प्रधान आरक्षक आनंद खाखा तथा आरक्षक बूटा सिंह, विद्यासागर पैंकरा, जशवंत मिंज, सुनीत कुजूर, जगजीवन यादव एवं बसंत यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।








