जिला चिकित्सालय जशपुर के ड्रेसर किशोर कुमार चौहान तत्काल प्रभाव से निलंबित’ चिकित्सा प्रतिपूर्ति पास किये जाने के एवज में रुपये लिये जाने के मामले में की गई कार्यवाही

जशपुरनगर 13 अप्रैल 2026/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला चिकित्सालय जशपुर के ड्रेसर श्री किशोर कुमार चौहान को चिकित्सा प्रतिपूर्ति पास किये जाने के एवज में रुपये लिये जाने के संबंध में स्पष्ट वीडियो सहित समाचार प्रसारित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री चौहान का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव निर्धारित किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

विदित हो कि 09 अप्रैल 2026 को सोशल मिडिया में चिकित्सा प्रतिपूर्ति पास किये जाने के एवज में ड्रेसर श्री किशोर कुमार चौहान के द्वारा रूपये लिये जाने के संबंध में स्पष्ट विडियो सहित समाचार प्रसारित हो हुए हैं, जोकि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत और गंभीर कदाचरण श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1966 के नियम -9 के तहत् श्री किशोर कुमार चौहान, ड्रेसर, जिला चिकित्सालय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

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Author: Bhoj singh

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